राजस्थान

Asaram Bapu: राजस्थान HC ने आसाराम को दी अंतरिम जमानत

11 साल बाद आएगा जमानत पर बाहर

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Asaram Bapu: राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी, जो वर्तमान में यहां 2013 के बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

Asaram Bapu

यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 जनवरी को एक अलग बलात्कार मामले में जमानत दिए जाने के बाद आया है, जिसमें उनकी विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों को ध्यान में रखा गया था, जिसके लिए चिकित्सा की आवश्यकता थी।

न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और विनीत कुमार माथुर की एक विशेष रूप से गठित खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका की समानता को ध्यान में रखते हुए राहत को मंजूरी दी। Asaram Bapu

यह जमानत अगस्त 2013 में जोधपुर में अपने गुरुकुल की एक नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार से जुड़े मामले से संबंधित है। जोधपुर की POCSO अदालत ने अप्रैल 2018 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

आसाराम के वकील निशांत बोरा ने कहा कि जमानत की शर्तें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में निर्दिष्ट शर्तों के समान ही हैं। Asaram Bapu

Khabri Patrakar

प्रिंट, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 10 वर्षों से ज्यादा समय से सक्रिय। राजनीति, स्पोर्ट्स और पॉजिटिव खबरों में गहरी रुचि। KHABRI PATRAKAR

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