Haryana News: हरियाणा में इन स्कूलों की मान्यता होगी रद्द!
सरकार का सख्त आदेश, स्कूल कर रहे मनमानी...
Haryana News: हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने का फैसला किया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सर्दियों की छुट्टी के बावजूद हरियाणा में खोले जा रहे निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसने सर्दियों की छुट्टियों के दौरान स्कूल खोलने पर भी रिपोर्ट मांगी है।
सर्दियों की छुट्टी: Haryana News
जानकारी के मुताबिक स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 27 दिसंबर को शीतकालीन अवकाश घोषित किया था। हरियाणा शिक्षा विभाग ने 1 से 15 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा की है। यह आदेश नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक सरकारी और निजी स्कूलों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा।
इसके बावजूद भी खुल रहे स्कूल:
लेकिन इसके बावजूद कई निजी स्कूल अलग-अलग बहाने से खोले जा रहे हैं। इन स्कूलों में पूरे स्टाफ को भी बुलाया जा रहा है और सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस वजह से विभाग ने इन निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने का फैसला किया है।
स्कूल होगा जिम्मेदार: Haryana News
इस अप्रिय घटना के लिए स्कूल जिम्मेदार होगा और अगर सर्दियों की छुट्टियों के दौरान कोई स्कूल खुलता है तो उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
होगी कार्रवाई: Haryana News
शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार अगर सर्दियों की छुट्टियों के दौरान कोई स्कूल खुलता है तो उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उस विद्यालय की मान्यता को रद्द करने की सिफारिश भी की जा सकती है। किसी भी अप्रिय घटना के लिए स्कूल स्वयं जिम्मेदार होगा। इन आदेशों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
ये था आदेश: Haryana News
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने अपने दिए हुए आदेश में कहा था कि 1 जनवरी से 15 जनवरी, 2025 तक सभी स्कूल बंद रहेंगे और 16 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। आदेश में यह भी कहा गया था कि इन छुट्टियों के दौरान, छात्रों को सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड आदि के मानदंडों के अनुसार बोर्ड कक्षाओं (10वीं और 12वीं) के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रैक्टिकल के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है।
सभी स्कूलों पर लागू होता है आदेश: Haryana News
यह आदेश सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होता है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के साथ-साथ स्कूल प्रमुखों और प्रभारियों को इन्हें सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है।