हरियाणा

Haryana Government: इन बच्चों को पेंशन देगी हरियाणा सरकार

हर माह मिलेंगे 1850

Haryana Government: हरियाणा सरकार का सामाजिक न्याय और कल्याण विभाग बेसहारा बच्चों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना चला रहा है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 1850 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जा रही है, जो एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों तक सीमित है।

ये डाक्यूमेंट्स होने जरूरी: (Haryana Government)
उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास निर्धनता प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति, बाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और हरियाणा में 5 वर्ष या उससे अधिक का निवास प्रमाण (जैसे फोटो, राशन कार्ड के साथ मतदाता कार्ड) और परिवार का पहचान पत्र होना चाहिए।

ये भी जरूरी: (Haryana Government)
यदि किसी आवेदक के पास उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो वह अन्य प्रमाणों के साथ 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए हरियाणा में निवास का हलफनामा दे सकता है। जो 21 वर्ष की आयु तक बेसहारा हैं और किसी भी कारण से माता-पिता के समर्थन या देखभाल से वंचित हैं।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत, जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई है, वे पिछले दो वर्षों से पिता के घर से अनुपस्थित हैं, जिनके माता-पिता को एक वर्ष से अधिक की लंबी सजा हो चुकी है, या जिनके माता-पिता मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, (Haryana Government) उन्हें पात्र माना जाएगा। साथ ही, बच्चों के माता-पिता या अभिभावक की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन बच्चों के माता-पिता या अभिभावक किसी अन्य सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। योजना का लाभ उठाने के इच्छुक लोग अपने निकटतम अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। (Haryana Government)

Khabri Patrakar

प्रिंट, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 10 वर्षों से ज्यादा समय से सक्रिय। राजनीति, स्पोर्ट्स और पॉजिटिव खबरों में गहरी रुचि। KHABRI PATRAKAR

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button